
जिले के सभी 23 परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेंगी
जिले के सभी 23 परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेंगी
बुधवार को होंगी सिपाही भरती की लिखित परीक्षा
नवादा
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना द्वारा सिपाही के पदों पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा दिनांक 16.07.2025 (बुधवार) को एक पाली में सम्पन्न होगी। परीक्षा अवधि दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक होगी।
जिला संयुक्त आदेश के आलोक में अमित अनुराग, अनुमंडल दंडाधिकारी, नवादा सदर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नवादा सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दिनांक 16.07.2025 को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।

जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं.
- 1. सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 500 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, फरसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्र आदि लेकर नहीं घूमेंगे।
- 2. सभी परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 500 गज की परिधि के अंतर्गत किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्न कार्य नहीं किए जाएंगे: मटरगश्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागजात, पत्र या अन्य सामग्री वितरित करना अथवा उसका प्रचार करना या करवाना, अथवा ऐसे अन्य किसी कृत्य में संलग्न होना जिससे परीक्षा के संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। परन्तु, इस धारा में वर्णित कोई भी बात परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावनापूर्ण कार्यकलापों पर लागू नहीं होगी।
- 3. सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा क्षेत्र के अंतर्गत अथवा परीक्षार्थियों को सुनाई देने की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग वर्जित रहेगा।
- 4. परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र, पेन आदि के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात जैसे किताब, नोटबुक, मोबाइल फोन अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्र के अंदर नहीं ले जाएंगे।
- 5. स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करना या अशांति फैलाना वर्जित रहेगा।
- 6. शासकीय कार्य में संलग्न पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा के दायरे से बाहर रहेंगे।
- 7. यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान अर्थात दिनांक 16.07.2025 को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक प्रभावी रहेगा।

फोटोकॉपी की दुकान, साइबर कैफे एवं इंटरनेट की दुकानें रहेंगी बंद
संयुक्त आदेश के आलोक में अमित अनुराग, अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचारमुक्त एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु जिला मुख्यालय, नवादा में स्थित फोटोकॉपी की दुकानें, साइबर कैफे एवं इंटरनेट सुविधा देने वाले केन्द्रों को दिनांक 16.07.2025 को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है।
अंचल पदाधिकारी, नवादा सदर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा सदर तथा थानाध्यक्ष, नगर थाना नवादा/मुफस्सिल/बुन्देलखंड को निर्देशित किया गया है कि जिला मुख्यालय, नवादा में 23 परीक्षा केन्द्रों वाले नगर क्षेत्रों में स्थित फोटोकॉपी की दुकानें, साइबर कैफे एवं इंटरनेट सुविधा देने वाले केन्द्रों को दिनांक 16.07.2025 को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बंद कराना सुनिश्चित करें तथा भ्रमणशील रहकर इसकी सतत निगरानी करें।